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जिला खाद्य अधिकारी श्यामलाल प्रजापति |
कार्यवाही के 7 साल बाद भी न्यायालय में चालान पेश करने में नाकाम रही लोकायुक्त पुलिस
मामला 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ खाद्य अधिकारी हुये थे गिरफ्तार
अनूपपुर। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्यामलाल प्रजापति पिता सुखलाल प्रजापति को वर्ष 2015 में डिंडौरी जिले के शहपुरा में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। मामले में 8 दिसम्बर को लोकायुक्त जबलपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त प्रकरण का चालान विशेष न्यायाधीश न्यायालय (लोकायुक्त) डिंडौरी में 10 दिसम्बर की सुबह 11 बजे पेश होने का नोटिस प्रधान आरक्षक जुबेद खान लेकर पहुंचे, इसके पहले ही जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्यामलाल प्रजापति अपने कार्यालय से भाग खड़े हुये एवं अपने कार्यालय में नोटिस लेने से मना कर गये। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी एस.एल. प्रजापति 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे है। पूरे प्रकरण में 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोकायुक्त पुलिस द्वारा चालान पेश करने में नाकाम रही। जहां अब 31 जनवरी को जिला खाद्य अधिकारी एस.एल. प्रजापति सेवानिवृत्त होने जा रहे हे।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी डिंडौरी के पद पर रहते हुये एस.एल. प्रजापति द्वारा शहपुरा में ए.के. ट्रेडर्स के संचालक कमल गुप्ता से कैरोसीन डीलर शीप का प्रकरण ना बनाने के एवज में 5 लाख की मांग की गई थी, जिस पर 50 हजार रूपये देते हुये लोकायुक्त टीम ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी डिंडौरी एस.एल. प्रजापति को 50 हजार रूपये लेते रंगे हाथ पकड़ा था। उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 297/15 धारा 7, 13(1)डी, 13(2) पीसी एक्ट 19़88 संशोधित 2018 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिस संबंध में 10 दिसम्बर को विशेष न्यायाधीश न्यायालय लोकायुक्त डिंडौरी में चालान पेश करने हेतु प्रधान आरक्षक द्वारा नोटिस देने वर्तमान समय में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अनूपपुर में पदस्थ एस.एल. प्रजापति को उनके कार्यालय पहुंचे। लेकिन उसके पहले ही उन्हे भनक लगते ही वे अपने कार्यालय से भाग खड़े हुये और अपने कार्यालय में किसी को भी नोटिस लेने से मना करते हुये जमानत शर्तो का उल्लघंन किया गया है। जिसके बाद प्रधान आरक्षक द्वारा इसकी सूचना लोकायुक्त जबलपुर एसपी को दी गई।
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