अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अनूपपुर के न्यायालय ने थाना बिजुरी के अपराध क्रमांक 214/19 की धारा 376 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं (3)(1)(डब्ल्यू), (3)(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट में आरोपी गेंदलाल उर्फ बुल्लू केवट पिता स्व. ददईया केवट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बैहाटोला थाना बिजुरी को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार का जुर्माना, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार का जुर्माना तथा धारा 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 2हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 6 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई हैं। प्रकरण की विवेचना एसडीओपी कोतमा एस.एन. प्रसाद द्वारा की गई है, मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई है।
जानकारी के अनुसार 29 जुलाई 2019 को फरियादिया ने अपने पिता के साथ थाना बिजुरी में शिकायत दर्ज कराई कि पीड़िता पिछले लगभग एक साल से चिल्लाना, हाथ पैर अकड़ना व आंखें चढ़ जाने की बीमारी से पीड़ित है। जिसे कई बार फुनगा अस्पताल में मेरे माता-पिता इलाज कराये, जिसके बाद कुछ लोगों ने झाड़-फूंक कराने की सलाह दी। तो मैं अपने नाना के साथ पड़ोस में रहने वाले बुल्लू केवट से झाड़ फूंक करवा रही थी, 28 जुलाई 2019 को लगभग 7 बजे शाम को अपने नाना के साथ बुल्लू केवट के यहां झाड फूंक के लिये गई, तो बुल्लू केवट बोला कि जंगल की तरफ झाड़ फूंक और पूजा करवाउंगा और मुझे तथा मेरे नाना को केवई नदी तरफ ले गया। कुछ दूर चलने के बाद बुल्लू नाना को वहीं रूकने और पीछे पलटकर नही देखना की बात कह, मुझे थोडी दूर पर ले जाकर एक जगह बैठाया। जहां सिंदूर से चैक बनाया फिर झाड-फूंक शुरू किया। झाड़ फूंक करते समय पूरे शरीर में हाथ लगाया और तुम्हारे शरीर में भूत है कहकर मेरे साथ जबरन बलात्कार करने लगा। मैं अपने नाना को आवाज लगा रही थी पर नाना दूर होने से सुन नहीं पा रहे थे। मुझे बुल्लू केवट ने यह बात किसी को नहीं बताना नहीं तो भूत दोबारा आ जायेगा। जिसके बाद मै अपने नाना के साथ घर आ गई थी और रात को घटना की पूरी बात अपने परिजनों को बताई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करते विवेचना किया गया, जिसमें आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी गेंदलाल उर्फ बुल्लू केवट को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में विचारण हेतु 18 अगस्त 2019 को प्रस्तुत कराया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया है।
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