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गांजा रखने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड

गांजा रखने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड

मंगलवार, 10 जनवरी 2023

/ by News Anuppur

अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल के न्यायालय द्वारा थाना कोतमा के अपराध क्रमांक 379/17 की धारा 20 (b)(ii)(b) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी दिनेश ऊर्फ फोटो जायसवाल पिता दिलभरन जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी जर्राटोला थाना कोतमा को धारा 20 (b)(ii)(b) एनडीपीएस एक्ट में 4 वर्ष का कारावास एवं 10000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।

अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त 2017 को कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतमा-निगवानी मार्ग गढ़ी तिराहे के पास मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक संजय खलकों द्वारा स्टाॅफ के साथ मौके पर पहुंचकर संदेही व्यक्ति को पकड़ते हुये उसके पास रखे झोले की तलाशी ली गई। जिसके अंदर सफेद पॉलीथीन में लगभग 2 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जिसके बाद कार्यवाही किये जाने के उपरांत आरोपी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 379/17 धारा 20 (b)(ii)(b) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लेखबद्व कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी को उक्त आरोप का दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।


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