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बिस्किट दिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बिस्किट दिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

सोमवार, 16 जनवरी 2023

/ by News Anuppur

अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 366क, 376(ए)(बी) भादवि 6 पॉक्सो अधिनियम में 32 वर्षीय आरोपी सूरज चौधरी पिता स्व. मिठाई लाल चौधरी निवासी ग्राम खोंगापानी थाना झगराखांड जिला कोरिया छ.ग. को भादवि की धारा 376एबी में आजीवन कारावास एवं 1 हजार का अर्थदंड, पॉक्सों की धारा 6 में आजीवन कारावास एवं 1 हजार का अर्थदंड एवं धारा 366क में 7 वर्ष का कारावास एवं 500 के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा की गई। 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 23 सितम्बर 2019 की है, जहां आरोपी पीड़िता के घर आया था और रूका हुआ था। घटना के दिन आरोपी ने पीड़िता को बिस्किट दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता 1 घंटे तक घर वापस नहीं आई तो पीड़िता की दादी उसे ढूंढने लगी। इस बीच दादी को राजनगर रेलवे लाईन के पास पीड़िता रोते हुए मिली, पूछने पर उसने बताया कि उसे पटरी के किनारे जमीन में लेटा दिया और उसके कपड़े उतार कर गंदी हरकत की गई और रोने पर आरोपी उसे छोडकर भाग गया। दादी ने घटना की रिपोर्ट थाना रामनगर में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस दौरान अभियोजन ने मामलें को प्रमाणित करने के लिए 19 साक्षी एवं 25 साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर न्ययालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

 

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