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Anuppur: गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026

/ by News Anuppur

अनूपपुरजिला न्यायालय अनूपपुर ने गला घोंटकर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 16/24 थाना जैतहरी में आरोपी राजेश पनिका उर्फ गोलू 26 वर्ष निवासी कदमसरा, छिरहाटोला को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 7 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय 31 जनवरी को सुनाया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चिन्हित एवं सनसनीखेज समिति द्वारा सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में रखा गया था। मामले की सतत मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी। विवेचना उप निरीक्षक पी.सी. कोल द्वारा की गई, जबकि न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार घटना 20 मार्च 2024 की है। फरियादी जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी का शव मयार से बंधी नायलॉन की रस्सी के सहारे लटका पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि मृतिका की गर्दन के पीछे ठोस वस्तु से चोट के निशान तथा ठुड्डी में सूजन थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया गया था।

जांच में सामने आया कि आरोपी राजेश उसी रात मृतिका के घर गया था। मृतिका की बेटी के लापता होने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने हत्या की योजना बनाई। आरोप है कि राजेश ने लोहे की रॉड से मृतिका की गर्दन पर वार कर उसे बेहोश किया फिर नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत सभी मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उपरोक्त सजा से दंडित किया गया।

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