अनूपपुर। जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत पिपरिया की सरपंच ओमवती कोल एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़मनिया की सरपंच गोमती बाई को निर्माण कार्यों की अनियमितता के संबंध में राशि आहरण एवं राशि का दुरूपयोग करने के जांच के दौरान आरोप प्रमाणित पाए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी के.व्ही.एस. चौधरी द्वारा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 की धारा 40 के तहत 6 वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत निर्वाचन हेतु निरर्हित घोषित किया गया है।
पिपरिया एवं पड़मनिया की सरपंच 6 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित
पिपरिया एवं पड़मनिया की सरपंच 6 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित
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