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उपकोषालय से तीन लाख से अधिक के गबन में कैशियर और लेखापाल को तीन-तीन साल की सजा

शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

/ by News Anuppur
अनूपपुर। उपकोषालय अनूपपुर में ४ फरवरी १९९८ के दौरान कैशियर अवध नरेश और लेखापाल सरस्वती कुमार द्वारा ३ लाख ७१ हजार ३६१ रूपए के गबन के आरोप में थाना कोतवाली में दर्ज आपराधिक प्रकरण में जिला सत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेन्द्र नारायण सिंह ने १२ अक्टूबर को दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल सश्रम कारावास तथा पांच-पांच सौ रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल के अनुसार दोनों आरोपीगण ४ फरवरी १९९८ से पूर्व उपकोषालय अनूपपुर में कैशियर और लेखापाल के लोक सेवक के पद पर पदस्थ थे। और लोकसेवक के पद पर पदस्थ होते हुए उनके द्वारा ३ लाख ७१ हजार ३६१ रूपए का गबन कर शासन के साथ छल किया गया। मामले में कोतवाली थाना में दोनों के खिलाफ धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४०९ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही थी। जिसमें  अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व तर्को पर न्यायाधीश ने आरोपियों को सजा सुनाई।

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