अनूपपुर। नगर पालिका परिषद् अनूपपुर के नपाध्यक्ष राम खेलावन राठौर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमला कोल ने जिला मुख्यालय के समस्त नागरिको को सूचित किया है कि ६ जून को परिषद् की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 1 मे पारित संकल्प अनुसार खुलें मे शौच एवं कूडा फेकना प्रतिबंधित किया गया है। जिसमें सार्वजनिक स्थानो, खुले स्थानो पर शौच करते व कूडा फेकते पाए जाने पर 50 रूपए जुर्माना के रूप मे दंडित किया जाएगा।
सार्वजनिक एवं खुले स्थानो पर शौच व कचरा फेकने पर ५० रूपए का जुर्माना
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