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लूट के आरोपी को ५ वर्ष का सश्रम कारावास एवं ३ हजार रूपए अर्थदंड की सजा

गुरुवार, 4 जनवरी 2018

/ by News Anuppur
अनूपपुर। सत्र न्यायाधीश अनूपपुर रवि कुमार नायक द्वारा अपने सत्र प्रकरण क्रमांक २५/२०१७ शासन बनाम प्रकाश वासिल वगैरह के प्रकरण में ०२ जनवरी को निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रकाश वासिल पिता बसंत वासिल निवासी ग्राम पटौरा टोला अनूपपुर एवं आकाश मलिक पिता बब्बू मलिक निवासी शंकर टॉकीज सराय के पास जिला कटनी को धारा ३९२ भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को ५ वर्श के सश्रम कारावास एवं ३ हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि घटना २७ नवम्बर २०१६ की रात लगभग ९.३० बजे फरियादी राजेश ङ्क्षसह बघेल जो कि अनूपपुर स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे से यात्रा कर रहा था, जिसकी जेब से आरोपीगण द्वारा बेईमानी पूर्वक सैमसंग मोबाइल तथा पर्स जिसमें २ हजार २०० नगद, वोटर आईडी, लायसेंस लूट लिए। वहीं राजेश ङ्क्षसह की शिकायत पर जीआरपी चौकी अनूपपुर ने आरोपीगण के विरूद्ध शिकायत करने पर अपराध क्रमांक १०७/२०१६ धारा ३९२ भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर जीआरपी अनूपपुर के चौकी प्रभारी बृजेन्द्र मिश्रा द्वारा विवेचना की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर न्यायालय द्वारा उभय पक्षो के अधिवक्ताओ का तर्क सुनने के पश्चात विशेष लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया के तर्क से सहमत होते हुए उपरोक्त दंडादेश पारित किया गया। 

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