कोतमा। अपर सत्र न्यायालय कोतमा के न्यायाधीश शरद भामकर ने जाली नोट मामले मे आरोपियों को 5 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रूपए का अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक जी. पी. अग्रवाल ने बताया कि 2 अप्रैल 2007 की रात्रि थाना बिजुरी अंतर्गत ग्राम कोठी निवासी मो. सिद्धीकी के घर न होने पर बेनीदास चौधरी ग्राम जमुडी थाना बिजुरी ने उसके घर पहुंच उसकी पत्नी याशमीन से 3 किलो का मुर्गा खरीदा तथा 175 रूपए अदा करने वह 100-100 के दो नोट दिए। जिसे प्रार्थी की पत्नी ने 25 रूपए वापस किए। प्रार्थी मो. सिद्धीकी के घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने मुर्गा विक्री के 100-100 के दो नोट दिए जहां प्रार्थी ने मुर्गा खरीदी के पैसो का भुगतान करने सिन्हा पोल्ट्री फार्म गया, जहां उसे दोनो नोट नकली होने की बात पता चली। जिसके बाद प्रार्थी ने बेनीदास चौधरी का पता करने उसके रिश्तेदार सूर्यबली के घर पहुचा जहां बेनीदास के चले जाने की बात कही गई। गांव मे नकली नोट मिलने की खबर फैलने पर छुगुन साहू और समय लाल कुशवाहा द्वारा भी प्रार्थी को बेनीदास चौधरी द्वारा नकली 100 रूपए के नोट देने पर समान खरीदी किया है। ०३ अप्रैल 2007 को थाना बिजुरी मे आरोपी बेनीदास चौधरी के विरूद्ध लिखित लिखित किए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 117/07 धारा 489 (ख) भादवि का मामला पंजीबद्ध कर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की तथा नकली नोट को पुलिस ने जप्त कर साक्षियो के कथन लिए। आरोपी बेनीदास चौधरी द्वारा बताया गया कि एक माह पूर्व सीताराम राठौर नामक व्यक्ति द्वारा 100-100 रूपए नकली नोट आधी कीमत में देने की बात कही जिस पर वह लालच मे आकर 100-100 रूपये के 7 हजार नकली नोट सीताराम राठौर से 3 हजार नगद देकर खरीदा जिसमें वह अधिकांश नोट जुएं मे हार जाना, कुछ नोटो को ग्रामीण क्षेत्रो मे चलाना तथा कुछ नोट को पुलिस ने उसके घर से बरामद किया। साथ ही अन्य आरोपियो साथियों में रमईया पिता रत्ना केवट निवासी बरबसपुर थाना भालूमाड़ा, अंगद पिता कैलाश चंद निवासी ग्राम चोलना थाना जैतहरी, सीताराम पिता हीरालाल निवासी ग्राम चोई थाना जैतहरी, बलराम पिता सुदर्शन राठौर, संतोष पिता बुद्धू उर्फ बुद्धा सिंह, लोकनाथ द्विवेदी पिता शंकर द्विवेदी निवासी, सुरेन्द्र कुमार शर्मा पिता जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम धनगवां थाना जैतहरी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने गवाहो के कथन एवं अभियोजक के तर्क सुनने के बाद आरोपी बेनीदास चौधरी, सीताराम चौधरी, संतोष राठौर, बलराम राठौर, अंगद प्रसाद केवट, रमईयालाल केवट को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
नकली नोट मामले के आरोपियो को ५ वर्ष का कारावास एवं ५ हजार का अर्थदंड

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