पुलिस ने किया मामला दर्ज, पूर्व में दर्जनो मामले है पंजीबद्ध
कोतमा। थाना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत गोविंदा कॉलरी मे निवास करने वाले गेंदलाल सिंह ने 22 मार्च को थाने पहुंच शिकायत करते हुए बताया कि वह आमाडांड कॉलरी में जनरल मजदूर है तथा अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक मे लोन लेने गया। जहां बैंक में उसकी अफजल नामक व्यक्ति द्वारा उसे जल्दी लोन दिलाने की बात कह उसके चेक बुक, पास बुक एवं आधार कार्ड को रख लिया था। जिसके बाद प्रार्थी को मई 2017 मे 3 लाख का लोन स्वीकृत हुआ साथ 98 हजार पीएफ की राशि भी खाते में आई। जिसके बाद अफजल द्वारा धोखाधडी करते हुए अपने पास रखे गेंदलाल सिंह के चेक से रूपए निकाल लिए। जिसके बाद गेंदलाल द्वारा अफजल से लगातार अपनी रूपयो की मांग करने लगा जिस पर अफजल द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करते हुए उसे भगा देता रहा और पूरी राशि ब्याज के नाम पर हडप लिया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने पूरे मामले की विवेचना करते हुए आरोपी अफजल के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत मामला पंजीबद्ध कर 23 मार्च को आरोपी अफजल को गिरफ्तार करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि लहसुई निवासी मो. अफजल उम्र 48 वर्ष जो कि बैंक दलाल के नाम से विख्यात है जिसके खिलाफ थाना कोतमा एवं भालूमाडा मे आदिवासियो पर प्रताडतना, सूदखोरी एवं रूपयो की ठगी के पूर्व में दर्जनो मामले दर्ज है। जिनमें वर्ष 1999 में धारा 294, 323, 506बी, वर्ष 2002 में धारा 4 कर्जा अधिनियम, वर्ष 2005 में धारा 406, 420, 294, 506 एवं 3 (1) (10) एसटीएससी, वर्ष 2005 में धारा 452, 323, 506 ताहि एवं ३ (१) (१०) आदिवासी प्रताडना सहित कई अपराध दर्ज है।
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