दो सप्ताह मेें कोर्ट ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट
अनूपपुर। अनूपपुर-जैतहरी निर्माणाधीन मार्ग पर हाईकोर्ट जबलपुर की खंडपीठ ने हरिओम ताम्रकार की याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के साथ आगामी सुनवाई तक के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। दो सदस्यी बैंच ने याचिका पर अगली सुनवाई तक किसी प्रकार के तोड़-फोड़ नहीं करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुन: एक बार अनूपपुर-जैतहरी सीसी सड़क निर्माण का मामला अटक गया है। अबतक निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी अधीनस्थ तिरूपति बिल्डकॉन कंपनी द्वारा फिलहाल नगरपालिका क्षेत्र के तुलसी महाविद्यालय से अमरकंटक तिराहा मुख्य बाजार क्षेत्र में बनाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर ६ जून को हरिओम ताम्रकार को बेदखली का नोटिस जारी करते हुए सड़क के किनारे आप्राधिकृत रूप से 399.9 वर्ग मीटर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाकर अर्थदंड की राशि 20 जून के भीतर जमा कर सूचना देने के निर्देश दिए थे। जिसके समयावधि में कब्जा न हटाने की स्थिति में प्रश्नाधीन शासकीय भूमि से बल पूर्वक उक्त कब्जा हटाने की कार्रवाई व वाद भूमि पर पाई गई चल-अचल सम्पत्ति राजसात करने की चेतावनी दी थी। साथ ही कब्जा हटाने में हुए व्यय की राशि भी वसूली किए जाने की बात कही गई थी। जिसके बाद हरिओम ताम्रकार ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी।
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें