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शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर शुभम सरस्वती विद्या मंदिर वेंकटनगर का हो रहा संचालन

गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

/ by News Anuppur
अशासकीय विद्यालय संचालन के नियमो की भी अनदेखी, अप्रशिक्षित शिक्षको के भरोसे स्कूल
अनूपपुर। जैतहरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत  वेंकटनगर में संचालित शुभम सरस्वती विद्या मंदिर के संचालक द्वारा मनमानी करते हुए म.प्र. प्रदेश शासन की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर विद्यालय की बाउंड्रीवॉल का अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत वेंकटनगर द्वारा शासन की भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने की नोटिस भी जारी किया गया था, जहां विद्यालय संचालक शैलेन्द्र उर्फ रब्बू तिवारी ने पंचायत की नोटिस लेने से इंकार करते हुए कुछ दिनो तक कार्य बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिने बाद स्कूल संचालक द्वारा अपनी मनमानी करते हुए चोरी छिपे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इस पूरी कार्यवाही में बाउंड्रीवॉल का लगातार कार्य होने पर पंचायत की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है।
चोरी छिपे बाउंड्रीवॉल का होता निर्माण कार्य
मामले की जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत वेंकटनगर के पनिकान टोला वार्ड क्रमांक 16, 19 में इंदिरा आवास कॉलोनी मार्ग के सामने शुभम सरस्वती विद्यालय का संचालन शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर किया जा रहा है, जहां पर अब शासकीय भूमि पर संचालित स्कूल के लिए अवैध तरीके से अतिक्रमण कर जमीन के तीन ओर जबरन बाउंड्रीवॉल किया जा रहा है। वहीं शिकायत के बाद ग्राम पंचायत ने 1 अगस्त को शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाए जाने का नोटिस शैलेन्द्र तिवारी पिता राम निवास तिवारी को जारी की गई थी, लेकिन स्कूल संचालक द्वारा अपनी मनमानी करते हुए चोरी छिपे कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार उक्त भूमि में पूर्व में एक पानिका निवास करता था।
विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी
एक तरफ स्कूल संचालक द्वारा अवैध तरीके से निजी स्कूल का भवन निर्माण शासकीय भूमि में किया गया है, वहीं दूसरी ओर माध्यमिक तक संचालित इस विद्यालय में छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं बिना नियमावली के संचालित यह विद्यालय शौचालय विहीन होने के कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विद्यालय पसिर के अंदर ही पर्दा लगा शौचालय की व्यवस्था की गई है। संचालक द्वारा इस मनमानी पर अब तक प्रशासन भी आंख मूंदे हुए है।
योग्यताधारी शिक्षक विहीन विद्यालय
शासन के नियमानुसार प्राइमरी शिक्षक की योग्यता हायर सेकेण्ड्री एवं प्रशिक्षित होना अनिवार्य है इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालय हेतु स्नातक एवं प्रशिक्षित शिक्षक ही अध्ययन अध्यापन का कार्य करा सकते है। लेकिन शुभम सरस्वती विद्यालय मंदिर में केजी से लेकर 8वीं तक नियमानुसार पर्याप्त अनुभवी शिक्षको की व्यवस्था न कर केवल काम चलाने के उद्देश्य से आयोग्य शिक्षको के माध्यम से बच्चो को शिक्षा देकर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।
अपने ही बयान पर फंसे स्कूल संचालक
पूरे मामले में जब स्कूल के संचालक शैलेन्द्र तिवारी से बात की गई तो उन्होने बताया की पंचायत द्वारा मुझे नोटिस दी गई थी जिसके बाद मैने निर्माण कार्य बंद कर दिया हॅू। उक्त जमीन शासकीय है जिसें मेरे द्वारा खरीदा गया है, तहसीलदार द्वारा मुझे उक्त जमीन का आवास हेतु अधिकार पत्र दिया गया है। किन्तु उक्त भूमि में अशासकीय विद्यालय का संचालन कर जीवन यापन के लिए व्यवसायिक कार्य कर रहा हॅू।
इनका कहना है
पूरे मामले की जांच कर तत्काल कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाएगा।
कमलेश पुरी, एसडीएम जैतहरी

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