कोरोना वायरस के कारण देशभर में 14 अप्रैल तक के लिए लाॅकडाउन है, जहां लोग घबराकर दुकानो से सामान खरीदकर अपने घरों में भर रहे है ताकि आने वाले दिनों में उन्हे परेशान न होना पड़े। वहीं इसका मौका देख दुकानदारो ने फायदा उठाकर अपनी मनमानी में उतारू है। वहीं उपभोक्ताओं से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। अगर आप भी इस परेषानी का सामना कर रहे है, तो सरकार से घर बैठे इसकी शिकायत कर सकते है।
शिकायत करने के आसान तरीके
1. कंज्यूमर मामले की शिकायत पर जाकर consumerhelpline.gov.in
2. कंज्यूमर टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800-11-4000 पर फोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।
3. कंज्यूमर 8130009809 नंबर पर एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर सकते है। एसएमएस मिलने के बाद कंज्यूमर को फोन किया जाएगा और उसकी षिकायत दर्ज की जाएगी।
जाने क्या है आपके अधिकार
➤ सुरक्षा का अधिकार यानी सही वस्तुओं और सेवाओं को पाने का अधिकार है, अगर कोई वस्तु या सेवा कंज्यूमर के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो उसके खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार है।
➤ सूचना के अधिकार यानी कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है, इसका मतलब की अगर कोई दुकानदार या सप्लायर या फिर कंपनी आपको किसी वस्तु या सामान की सही जानकारी नही देतही है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते है।