कोयले की चोरी मामले में न्यायालय ने 15 मई को बद्री की अग्रिम जमानत की थी निरस्त
अनूपपुर। चचाई थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 188, 379, 34 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के फरार आरोपी बद्री प्रसाद पांडेय व ट्रक चालक पवन बर्मन को पुलिस ने 25 मई को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी को पकड़ने में चचाई थाना प्रभारी प्रिय सिंह गहरवार डीएसपी, उपनिरीक्षक संय खलको, अस्तीक खान, प्रवीण कुमार साहू, प्रधानआरक्षक केशरी प्रसाद मिश्रा, सुखीनंद यादव आरक्षक जितेन्द्र सिंह व अरविंद परमार द्वारा दोनो आरोपियों को अलग-अलग स्थान से गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया।
यह था मामला
जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल को पुलिस की गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम बकही में एक ट्रक कोयला अवैध तरीके से परिवहन कर बुढ़ार की ओर जा रहा है। जहां सूचना मिलते ही चचाई पुलिस ने ग्राम बकही में कोतमा-शहडोल हाइवे मार्ग पर स्थित बस स्टैण्ड में एमपी 18 जीए 5180 को रोका गया तथा ट्रक चालक पवन बर्मन पिता स्व. राजू प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम मुंडी खोली थाना नौरोजाबाद जिला उमरिया हाल निवास राजा का बाड़ा बुढ़ार से वाहन में लोड कोयले से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई। जहां वाहन चालक द्वारा मौके पर किसी तरह का दस्तावेज नही दिखाया गया। जिसके बाद पुलिस ने धारा 188 एवं 51 बी आपदा प्रबधन अधिनियम 2005 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने व अवैध कोयला लोड करने संबंधि संज्ञान खनिज विभाग के अधिकार क्षेत्र का होने से पृथक से धारा 18(1), 18(5) म.प्र. खनिज भंडारण एवं परिवहन की निवारण अधिनियम 2006 के तहत वाहन को जब्त कर उसे थाना चचाई में खड़ा कराया गया।
ए ग्रेड का था कोयला
जानकारी के अनुसार जब्त किए गए ट्रक में मिला कोयला ए ग्रेड का था, जो शारदा ओसीएम व आसपास के क्षेत्रो में निकलता है। जहां चालक पवन बर्मन द्वारा ट्रक में लोड कोयले का दस्तावेज नही दिखाए जाने पर साफ जाहिर होता है कि ग्राम बकही के पास से अवैध कोयला का उत्खनन कर उसके परिवहन किए जाने में कोल माफिया सक्रिय है। वहीं इस मामले में जहां वाहन मालिक बद्री प्रसाद पांडेय की अग्रिम जमानत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 15 मई को निरस्त हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 मई को आरोपी बद्री पांडेय एवं 25 मई की रात चालक पवन बर्मन को गिरफ्तार करते हुए दोनो ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।