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पूर्व विधायक अनूपपुर बिसाहूलाल को काला झंडा दिखाने वाले 10 युवा कांग्रेस पर मामला दर्ज

पूर्व विधायक अनूपपुर बिसाहूलाल को काला झंडा दिखाने वाले 10 युवा कांग्रेस पर मामला दर्ज

शनिवार, 13 जून 2020

/ by News Anuppur

जिलादंडाधिकारी के आदेश पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही
अनूपपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फुनगा में 12 जून को पूर्व विधायक अनूपपुर बिसाहूलाल सिंह द्वारा दिव्यांगजनो को ट्राई साईकिल वितरण कर स्वास्थ्य केन्द्र से बाहर निकलते ही युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर बिसाहूलाल को अपमानित करते हुए अपराधिक बल का प्रयोग करने पर युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के 10 लोगो पर फुनगा चौकी में धारा 188, 147, 149, 269, 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, महामारी 2003 की धारा 3 के तहत दंडनीय होने पर मामला पंजीबद्ध किया गया है।

इन पर युवाओं पर मामला हुआ पंजीबद्ध

मामले की जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फुनगा से जनप्रतिनिधि बिसाहूलाल सिंह द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राई साईकिल के वितरण किया जा रहा था, तभी स्वास्थ्य केन्द्र फुनगा के बाहर बिसाहूलाल सिंह को अपमानित करने व अपराधिक बल का प्रयोग करने के उद्देश्य से संजय सोनी पिता रूपेन्द्र सोनी, धमेन्द्र सोनी दोनो निवासी अनूपपुर, रंजीत सिंह पिता रोहित सिंह, संदीप पटेल पिता सुरेश पटेल, संजय प्रताप पटेल पिता सुरेश पटेल, रितेन्द्र सिंह पिता प्रवीण सिंह, आशीष राजपूत पिता मोहन सिंह राजपुत, मो. इसहाक मंसूरी पिता मो. इजराइल, मो. फिरोज मंसूरी पिता मो. लतीफ सभी निवासी फुनगा और श्याम कुमार उर्फ गुड्डू चैहान निवासी कोतमा एकजुट होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर के बाहर रोड पर खड़े हो गए और जैसी कार्यक्रम खत्म होने के बाद बिसाहूलाल सिंह अपनी गाड़ी से बाहर आए तो उपरोक्त लोगो बिसाहूलाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे जो उनको रोकने के प्रयास में उन लोगो के द्वारा हल्का बल प्रयोग का प्रयास किया, यदि उनको न रोका गया तो निष्चित ही वे लोग बिसाहूलाल सिंह के ऊपर हमला कर सकते थे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज

पूरे मामले में जिला दंडाधिकारी अनूपपुर के आदेश क्रमांक 1763/आ.डी.एम/2020 दिनांक 2 जून 2020 का उल्लंघन किया गया और वर्तमान में चल रहे लाॅकडाउरन के दौरान कोरोना महामारी के संक्रमण की सुरक्षा के प्रति लापरवाही कर जनबुझ कर प्रदर्शन किया गया। उक्त कृत्य धारा 188, 147, 149, 269, 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, महामारी 2003 की धारा 3 के तहत दंडनीय होने पर फुनगा चौकी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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