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कोरोनाः शवों के संग रह रहे लोग, केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

कोरोनाः शवों के संग रह रहे लोग, केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

शुक्रवार, 12 जून 2020

/ by News Anuppur

नई दिल्ली 
कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शव के रखरखाव के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली में और उनके अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं हो रहा है। अस्पताल डेड बाॅडी की सही तरह से रखरखाव और निपटारा नहीं कर रही है।

मौत के बाद परिजनों को सूचना नही- SC

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यहां तक कि कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों को इस बारे  में सूचना देने की भी जहमत नहीं उठाई जा रही है। कई ऐसे मामले दिखे हैं जिनमें परिजन अपनों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार तक में शमिल नहीं हो पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल की स्थिति को गंभीरता से लिया है और उसे भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

डेड बाॅडी के साथ ये किस तरह का व्यवहार - SC

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार जिस तरह से मरीजों का अस्पतालों में इलाज कर रही है और जिस तरह से डेड बाॅडी के साथ व्यवहार हो रहा है उस पर फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में जो स्थिति है वह भयानक व डरावनी है। अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि अस्पतालों में हर जगह बाॅडी फैली हुई है और लोगों का हवां इलाज चल रहा है।

बेड खाली हैं लेकिन मरीजों को देखने वाला कोई नही - SC

अदालत ने कहा कि दिल्ली में 2000 बेड खाली हैं लेकिन मरीजों को देखने वाला कोई नही है। अदालत ने उन विडियों का जिक्र किया जिसमें मरीज रो रहे है और कोई उन्हें देखने वाला नही है। अदालत ने कहा कि ये बहुत ही दुखदाई स्थिति है। अदालत ने कहा कि ये सवाल है कि दिल्ली सरकार कोरोना टेस्ट को कम कर रही है। अदालत ने कहा कि क्या सरकार बनावटी फिगर चाहती है। कैसे टेस्ट को कम किया गया। राज्य की ड्यूटी है की वह टेस्टिंग को बढ़ाएं।

महराष्ट्र, पश्चिम  बंगाल और तामिलनाडु को भी नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तामिलनाडु को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इन राज्यों को चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वह मरीजों के मैनेजमेंट के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके डेड बाॅडी के रखरखाव के बारे में चिता जाहिर करते हुए मामले में स्वयं संज्ञान लिया था।

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