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बिना अनुज्ञा सभा करने एवं कोविड़ के गाइड़लाइन का पालन नही करने पर बिसाहूलाल पर मामला दर्ज

बिना अनुज्ञा सभा करने एवं कोविड़ के गाइड़लाइन का पालन नही करने पर बिसाहूलाल पर मामला दर्ज

शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2020

/ by News Anuppur


अनूपपुर।
विधानसभा अनूपपुर के भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह द्वारा उपनिर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं कोविड़ 19 के निर्देशो का एवं ग्राम मौहरी में बिना अनुज्ञा सभा करने पर रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अनूपपुर बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

मामले की जानकारी के अनुसार फरियादी शशिकांत बैगा पिता कतकू बैगा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम चकेठी थाना चचाई हाल भृत्य तहसील कार्यालय अनूपपुर द्वारा रिर्टनिंग ऑपिसर विधानसभा अनूपपुर पत्र में आदर्श आचरण संहिता एवं कोविड़ के निर्देशो तथा बिनाअ अनुज्ञा सभा करने पर एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली में पहुंचा, जहां कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्रमांक 63/निर्वा./एमसीसी/2020 दिनांक 26 अक्टूबर के माध्यम से वीडियो निगरानी दल प्रभारी स्वाती अमोली द्वारा अवगत कराया गया है कि भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह द्वारा 25 अक्टूबर को ग्राम मौहरी में जनसंपर्क कार्य के दौरान कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशो यथा सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क का प्रयोग करना जैसे आवश्यक एवं अनिवार्य निर्देशो का अनुपालन नही किया गया है तथा बिना अनुज्ञा सभा की है। उक्त दिनांक को ग्राम मौहरी में भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह द्वारा लोगो के माध्य सोननदी के पानी को गांव में पहुंचाकर जल प्रदाय करने की घोषणा की हे जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशो का उल्लंघन है। विधानसभा उपनिर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता आचरण संहिता एवं कोविड़ के निर्देशो का उल्लंघन किए जाने के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की अधिसूचना लागू होने से विधानसभा अनूपपुर अंतर्गत आदर्श संहिता प्रभावशील है। जिसका अनुपालन करना सभी राजनीति दलो से अपेक्ष्ज्ञित है साथ ही इस हेतु राजनैतिक दलो द्वारा की जा रही सभाओं, रैलियो व जनसंपर्क कार्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड़ गाईडलाईन का अनुपालन किया जाना अनिवार्य शर्त निहित किया गया है। जबकि भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल ङ्क्षसह द्वारा अपने पक्ष में 25 अक्टूबर को ग्राम मौहरी में आमसभा, प्रचाार के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से न तो सर्शत अनुमति प्राप्त की गई और न ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड की शर्तो यथा मास्क का प्रयोग करना, 1 मीटर की सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखना, सेनेटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि शर्तो का अनुपालन किा गया है। इसी प्रकार मैनुअल ऑन एमसीसी के अध्याय 5 की कंडिका 5.1.1 में नई योजनाओं, परियोजनाओं की घोषणाओं पर निषेध संबंधी जो निर्देश आयोग द्वारा सभी मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों के लिए जारी किए गए हे उनका अनुपालन भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह द्वारा नही किया गया। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास है।
 

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