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कलेक्टर ने फैजान सफी को प्रत्येक मंगलवार थाना भालूमाड़ा में हाजिरी लगोन दिया आदेश

कलेक्टर ने फैजान सफी को प्रत्येक मंगलवार थाना भालूमाड़ा में हाजिरी लगोन दिया आदेश

शुक्रवार, 1 अक्तूबर 2021

/ by News Anuppur

अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोनिया मीना ने अनावेदक फैजान सफी उर्फ  छोटकू पिता मोहम्मद मुस्लिम मुसलमान उम्र 20 वर्ष निवासी 3 नंबर दफाई भालूमाड़ा जो वर्ष 2017 से 2020 तक लगातार 5 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को 31 मार्च 2022 तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी भालूमाड़ा जिला अनूपपुर (म.प्र.) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णत: त्याग दे, अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुन: प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 3 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडनीय होगा।   

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने अनावेदक के विरुद्ध प्रतिवेदन में लेख किया है कि, अनावेदक वर्ष 2017 से अपराध जगत में प्रवेश कर लगातार आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है। अनावेदक आदतन अपराधी है जो थाना क्षेत्र भालूमाड़ा, जमुना एवं आसपास के क्षेत्रों में सट्टा, मारपीट, डराना-धमकाना जैसे अपराधों में संलिप्त होकर लगातार अपराध करता चला आ रहा है। अनावेदक के विरुद्ध थाने में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तथा अनावेदक के विरुद्ध समय-समय पर अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई, किन्तु अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में कोई सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि लगातार अपराध जगत में अग्रसर होता जा रहा है। अनावेदक के आपराधिक कृत्यों से आम जनता में अत्यन्त भय व्याप्त है तथा अनावेदक के स्वछंद घूमने से जन सामान्य अपने दैनिक कार्य करने से भयभीत रहते हैं। आम जन अनावेदक के अत्याचार सहने को मजबूर है तथा अत्याचार सहते हुए भी इसके आपराधिक कृत्यों की थाने में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है और यदि कोई रिपोर्ट करे भी तो कोई भी व्यक्ति उसके डर के कारण गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था नियम की धारा 5, 6, 7 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। 

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