अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देशन पर सूदखोरों के विरूद्ध चलाए गए अभियान में प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर चिन्हित करते हुए 10 सूदखोरों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया हैं। फरियादियों द्वारा इनके विरुद्ध धोखाधड़ी से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ब्लैंक चेक व अन्य दस्तावेज रखकर भयभीत करते हुये वापस न देने का आरोप लगाया गया है।
जिस पर थाना भालूमाड़ा अंतर्गत फरियादी मंगलेश्वर प्रसाद कोल निवासी वार्ड क्रमांक 13 संतोषी दफाई द्वारा शिकायत कर ओमन साहू उर्फ ननका निवासी 3 नंबर भालूमाड़ा द्वारा 50 हजार का कर्ज देने के एवज में हर माह 5 हजार रूपए एटीएम से निकाल लेने व एटीएम व पासबुक अपने पास रख लेने तथा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने, लक्ष्मण प्रसाद पनिका निवासी वार्ड क्रमांक 1 जमुना बस्ती द्वारा रामचरण एवं छविलाल दोनों निवासी सुंदर नगरी भालूमाड़ा द्वारा पासबुक एवं एटीएम कार्ड रख लेने व डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर 3 कोरे चेक पर हस्ताक्षर कराकर रख लिए जाने, विरेन्द्र कुमार साहू निवासी सकोला द्वारा ओमन साहू उर्फ ननका निवासी 3 नंबर भालूमाड़ा से ब्याज में 3 लाख के बदले 8 लाख 50 हजार का कर्जा बकाया बताते हुए उसका चेकबुक, पासबुक व एटीएम रख लेना तथा अपशब्दो का प्रयोग कर जान से मरवा देने की धमकी देने, सोनसाय निवासी बरतराई ने सुरेश गौतम निवासी पोड़ी द्वारा आधारकार्ड, पैनकार्ड, चेकबुक, पासबुक व एटीएम कार्ड रख लेना तथा वापस मांगने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने, अमृत सिंह निवासी बंधवाटोला द्वारा सुरेश गौतम निवासी पोड़ी द्वारा 1 लाख के कर्ज के एवज में आधारकार्ड, पैनकार्ड, कोरे चेक, पासबुक व एटीएम कार्ड रख लेने तथा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने, थाना बिजुरी के कमलेश कोल निवासी कपिलधारा द्वारा राजकुमार पांडेय द्वारा बीमा पॉलिसी देने के नाम पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेने, थाना रामनगर के भगतलाल बैगा निवासी बंगवार ने अजय सिंह से कर्ज लेने पर 6 कोरे चेक पर हस्ताक्षर कराकर रख लेने व वापस मांगने पर अपशब्दो का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने, थाना कोतमा के ब्रजलाल केवट ने मो.अफजल निवासी लहसुई द्वारा एटीएम कार्ड, चेक अपने पास रख लेने एवं एक लाख रूपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लेने, बेचनदास चौधरी निवासी पयारी नंबर 1 ने मो. अफजल निवासी लहसुई द्वारा बैंक से 10 लाख रूपए लोन निकलवा कर 3 लाख 50 हजार रूपए स्वयं के खाते में ट्रांसर्फर करा लेने व चेक व पैसा मागने पर जान से मारने की धमकी दी तथा दउआ उर्फ रामू लोहार निवासी बगैहा ने लियाकत अली निवासी कोतमा का बकाया बताने तथा ऋण पुस्तिका वापस नहीं दिए जाने की शिकायत दर्ज करवाई।
उक्त शिकायतों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 386, 420 एवं म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वहीं 2 आरोपी लियाकत अली एवं अफजल फरार हैं। दोनो आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई है तथा अन्य आरोपी वर्तमान में जेल में हैं।
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