अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध क्रमांक 170/16 प्रकरण क्रमांक 115/16 धारा 302 भादवि के आरोपी दयाराम सिंह गोंड पिता हीरालाल गोंड निवासी सोनियामार थाना राजेन्द्रग्राम को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि के निरंतर अपराध धारा 304 भाग 2 भादवि के आरोप में दोष सिद्ध किया जाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने मामले की पैरवी की है साथ ही मामला चिन्हित एवं सनसनीखेज होने से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि समय-समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर सुश्री धुर्वे को मार्गदर्शन प्रदान किया है।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जून 2016 को रात्रि 9 बजे मृतिका सुहाना बाई का पति दयाराम सिंह गोंड सुनील के घर में बैठा था, मृतिका एवं उसकी लड़की सोनकली देवी दयाराम को बुलाने के लिए सुनील के घर गये मृतिका ने अपने पति को बोली घर में काम है घर चलो तब दयाराम बोला तुम रात में यहां क्यों आई हो इसी बात को लेकर दयाराम सुहाना बाई से अपशब्दो का प्रयोग कर मारपीट करने लगा, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आई थीं। वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। मारपीट से मृतिका सुहाना बाई को सीना एवं पेट में अत्याधिक दर्द होने के कारण अपने मायके धोपाटोला चली गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मृतिका सुहाना की पु्त्री सोनकली देवी के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम में दी गई। जिस पर एसआई यू.एस. पासवान द्वारा सूचना पर एएसआई पी.एस. बघेल एवं आरक्षक कैलाश डाबर के साथ मर्ग जांच किया और अपराध क्रमांक 170/16 धारा 304 भाग.2 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई और मामले की संपूर्ण विवेचना कर अभियुक्त दयाराम सिंह गोंड के विरूद्ध अपर सत्र न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। जहां न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी दयाराम सिंह गोंड के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या के अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।
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