पुत्र पिता के नाम से तो बड़ा भाई छोटे भाई के नाम कर रहे थे नौकरी
अनूपपुर। कोल माइंस में फर्जी तरीके से पिता के नाम पर पुत्र ने कूट रचित दस्तावेजो तैयार कर कॉलरी में नौकरी करने की शिकायत पर 28 जनवरी को रामनगर पुलिस ने उमेश यादव पिता श्याम सुंदर यादव निवासी पौराधार कॉलरी क्वाटर नंबर ए/36 के खिलाफ तथा दूसरे मामले में बड़े भाई ने छोटे भाई के नाम से कॉलरी में नौकरी करने की शिकायत पर पुलिस ने अदालतदास चौधरी पिता सरजू चौधरी निवासी ग्राम फुलकोना रामनगर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
मामले की जानकारी के अनुसार श्यामसुन्दर यादव पिता दाहू यादव उम्र 87 वर्ष निवासी खलसारी थाना कउआकोल जिला नवादा (बिहार) हाल निवास डूमरकछार पौराधार कॉलोनी वार्ड क्रमांक 4 मस्जिद दफाई ने एसडीओपी कोतमा को लिखित शिकायत की थी, जिसमें उन्होने बताया था कि मैने वर्ष 1970 में एसईसीएल बुढ़ार रोजगार कार्यालय से कॉलरी में नौकरी करने के लिये अपने नाम से आवेदन कर कार्ड बनवाया था, जब मेरा कार्ड बनकर आया तो मेरा पुत्र उमेश यादव जबरजस्ती मुझे जान से मारने की धमकी देकर मेरे कार्ड पर फर्जी तरीके से नौकरी करने लगा, जो एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के उपक्षेत्र झीरिया यूजी माईन्स खदान से 4 माह पूर्व रिटार्यड हो गया है। मेरा पुत्र व उसकी पत्नी और मेरा नाती रमाशीश यादव आये दिन मेरे साथ अपशब्दो का प्रयोग कर मारपीट करते है। कॉलरी से रिटायर्ड होने के बाद मेरा पुत्र वर्तमान में ग्राम पौराधार क्वाटर नंबर ए/36 थाना रामनगर में रहने लगा तथा मैं पुवाल व पैरा की झोपडी बनाकर अपने पत्नी मुन्नी देवी के साथ किसी तरह जीविकोपार्जन कर रहा हॅू। जहां पुत्र द्वारा लगातार प्रताडि़त किए जाने के कारण अब मेरे नाम से पुत्र द्वारा फर्जी नौकरी करने व फर्जी तरीके से पेंशन प्राप्त करने के अपराध करने और मेरे साथ मारपीट करने की कार्यवाही करने के साथ ही कालरी के पेशन को बंद कराने की मांग की गई। जिस पर एसडीओपी ने पूरे मामले में की जांच कर उमेश यादव पिता श्याम सुंदर यादव को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज करने रामनगर थाना को आदेशित किया था।
वहीं दूसरे मामले में हीरादास चौधरी उर्फ लाला दास चौधरी पिता सरजू चौधरी निवासी मनोरा थाना जैतहरी ने 18 सितम्बर 2021 को एसडीओपी कोतमा से लिखित शिकायत करते हुए बताया कि उसके बड़े भाई अदालत दास पिता सरजू चौधरी फर्जी तरीके से मेरे नाम पर कोल माईन्स राजनगर कॉलरी काली मंदिर में नौकरी कर रहा है, जिसकी सेवा समाप्त किए जाने की मांग की गई। अदालत दास ग्राम फुलकोना में रहकर रोजगार कार्यालय बुढार में वर्ष 1981 में दो पंजीयन हीरादास व अदालत दास के नाम से करवाया था। वर्ष 1984 में हीरादास का जाब कार्ड रोजगार कार्यालय बुढ़ार से जारी होने पर उसी जाब कार्ड पर भर्ती होकर नौकरी करने लगा व अपने भाई हीरादास को नही बताया जब हीरादास को मालूम हुआ तब हीरादास को अपने नाम वाला पंजीयन कार्ड देकर बोला कि जब इसका नंबर आयेगा तो तुमको भी नौकरी मिल जायेगी। काफी दिनो तक नौकरी नही मिलने पर पुन: अपने भाई अदालत दास से बोला तो अदालत दास अपने भाई हीरा दास को अपने हिस्से की जमीन तथा कुछ और जमीन खरीदकर उसके नाम करा दिया व उसे कुछ समय बाद नौकरी लगने का विश्वास दिलाया। जब हीरादास को नौकरी नही मिली व अदालत दास अपनी जमीन भी हिस्से में मांगने लगा तब हीरादास ने अपने नाम की नौकरी बड़े भाई के द्वारा करने की शिकायत की गई। जहां पूरे मामले की जांच का प्रतिवेदन एसडीओपी कोतमा ने रामनगर थाना भेजते हुए अदालत दास चौधरी के खिलाफ कार्यवाही करने आदेशित किया गया। जहां रामनगर पुलिस ने आरोपी अदालत दास चौधरी उर्फ हीरादास चौधरी पिता सरजू चौधरी निवासी फुलकोना थाना रामनगर के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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