नगरीय प्रशासन ने प्रशासक अनूपपुर को रमेश एवं अयोध्या को निलंबित करने के दिए निर्देश
अनूपपुर। नगर पालिका परिषद् अनूपपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक की राशि के दुरूपयोग पर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा तत्कालीन मुख्य नपाधिकारी यशवंत वर्मा को निलंबित करते हुए नगर पालिका अनूपपुर प्रशासक को सहायक राजस्व निरीक्षक रमेश नापित व लेखापाल अयोध्या प्रसाद तिवारी को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश जारी किया गया है।
मामले की जानकारी के अनुसार संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल के पत्र क्रमांक 4609 दिनांक 17 नवम्बर 2021 से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक योजना अंतर्गत 740 हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु योजना स्वीकृत की गई, जिसके लिए 4752 लाख की तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति संचालनालय द्वारा दी गई। योजना अंतर्गत अद्योसंरचनात्मक कार्य की निविदा में श्री राम कंट्रक्शन बिजुरी की दर 4.99 प्रतिशत अधिक एसओआर प्राप्त हुई थी। जिसके लिये संचालनालय द्वारा राशि 4989.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। कलेक्टर अनूपपुर द्वारा योजना के लिये भूमि आवंटित की गई। उक्त आवंटित भूमि में पहुंच मार्ग न होने के कारण पीआईसी की बैठक दिनांक 29 जून 2016 को राशि 653.50 लाख प्रदाय की गई।
जिसके बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के द्वारा 25 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगरीय निकायो को आवंटि राशि में से एएचपी घटक की अव्ययित राशि वापिस करने के निर्देश दिया गया। योजना में बीएलसी घटक राशि 90 लाख एवं एएचपी घटक की राशि 3,02,02,640 वापिस की गई। एएचपी की शेष राशि 3,51,47,360 वापस किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में एएचपी घटक की 2,12,62,179 निकाय के खाते में शेष है। शेष राशि में से 1,38,85,181 का अन्य मदो में व्यय किया गया है। स्थानीय निधि संपरीक्षा रीवा के पत्र दिनांक 21 अगस्त 2021 के अंकेक्षण वर्ष 2017-18 से 2020-21 अवधि की ऑडिट कंडिका क्रमांक 30 में भी राशि रूपये 3,51,47,360 वापस न किये जाने का उल्लंघन किया गया है। जिस पर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा (वर्तमान में नगर पालिका पन्ना) को उत्तदायी पाने पर म.प्र. नगर पालिका सेवा नियम 1973 के नियम 36 (2) तथा सहपठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा मुख्यालय संयुक्त संचालक संभाग रीवा रहेगा। निलंबित अवधि में इन्हे नियमानुसार निर्वाहन भत्ता की पात्रता रहेगी।
इसके साथ ही पूरे मामले में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक 1505 भोपाल दिनांक 27 जनवरी को प्रशासक नगर पालिका अनूपपुर को आदेशित करते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक/प्रभारी लेखापाल रमेश नापित एवं सहायक ग्रेड 3 लेखापाल आयोद्धा प्रसाद तिवारी भी उत्तरदायी पाये गये है। जिसके कारण नगर परिषद् अनूपपुर निकाय के कर्मचारी होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार निकाय को होने से इनके विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत उन्हे तत्काल निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का आदेश दिया गया है।
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