घटना की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 19 मई 2019 की शाम 7 बजे पीड़ित विकई कहार अपने उज्वला कॉलोनी स्थित प्लाट को समतल कराने हेतु जेसीबी लाया था, उक्त प्लाट को अपना हक हिस्सा बताते हुए अभियुक्त दादूराम द्वारा जेसीबी के सामने खड़ा होकर अपशब्दो का प्रयोग करते हुये प्लाट में काम करने से मना किया गया। इतने में अभियुक्त विसाहू कहार अचानक हाथ में फरसा लिये बाउंड्री कूदकर हत्या करने के इरादे से बिकई कहार के बायें तरफ गर्दन पर फरसे का प्रहार किया। जिससे विकई कहार दाहिने तरफ झुक गया और फरसा के प्रहार बांयी कनपटी पर लगा जो कटकर अत्याधिक रक्त स्त्राव होने लगा। तब राकेश कहार द्वारा बिसाहू कहार से उक्त फरसा छीन लिया गया और विंकई कहार को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भेजा गया तथा घटना स्थल में मौजूद बिंकई कहार के पुत्र उमेश कहार की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपीगण पर उक्त धाराओं मे संज्ञान लेते हुए प्रकरण का विचारण किया गया एवं दोनो आरोपीगण को उक्त दंड से दंडित किया गया।
जमीनी विवाद को लेकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण को 10 वर्ष का कारावास
जमीनी विवाद को लेकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण को 10 वर्ष का कारावास
अनूपपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश चंद्र सिंह विसेन के न्यायालय में थाना के अपराध क्रमांक 183/19, धारा 294, 326, 307, 34 के आरोपी विसाहू कहार पिता दासू कहार उम्र 56 वर्ष एवं दादूराम कहार पिता विसाहू कहार उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड 13 अनूपपुर को हत्या के प्रयास के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के जुर्माने के राशि से दंडित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में पैरवी रामनरेश गिरि, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।
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