Responsive Ad Slot

ताजा खबर

latest

7 स्कूली वाहनों सहित दो ऑटो पर परिवहन एवं यातायात ने की कार्यवाही

7 स्कूली वाहनों सहित दो ऑटो पर परिवहन एवं यातायात ने की कार्यवाही

गुरुवार, 28 जुलाई 2022

/ by News Anuppur


जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश 

अनूपपुर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशन पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस ने 28 जुलाई को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा सुप्रिम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुरूप स्कूली वाहनों के संचालन नही किये जाने पर 7 स्कूली वाहनों एवं दो  ऑटो को जब्त करते हुये कार्यवाही की गई है। जहां जिला परिवहन अधिकारी राम सिया चिकवा ने राजेन्द्रग्राम में एक स्कूली बस क्रमांक एमपी 65 टी 160 को बिना परमिट के संचालन किये जाने तथा दो ऑटो जिनमें एमपी 65 आर 0299 एवं सीजी 10 एडब्ल्यू 7011 को जब्त करते हुये थाना राजेन्द्रग्राम में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। वहीं जिला यातायात प्रभारी वीरेन्द्र कुमरे ने जिला मुख्यालय में 6 स्कूली वाहनो जिनमें दो स्कूली बस क्रमांक केएल 03 यू 6784, तीन स्कूली वेन क्रमांक एमपी 65 टी 0219, एमपी 65 बीबी 1071, एमपी सीजी 04 एच 9176 तथा एक मैजिक वाहन एमपी 18 टी 3183 को जब्त करते हुये कार्यवाही की गई है। 

जिला परिवहन अधिकारी रामसिया चिकवा ने बताया कि 28 जुलाई को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं मे कमी लाने व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशन पर स्कूली वाहन के संचालन नही किये जाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। जिनमें सभी स्कूली वाहनों को पीले रंग से पेंट किया जाने, वाहनो के बीचो बीच नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम व फोन नंबर, बस के आगे पीछे स्कूल बस, स्कूल वैन बड़े अक्षरों से लिखा होने, बस में आकस्मिक हेल्प लाईन नंबर 108, 100, 101 लिखा होने, बस की खिड़कियों पर लगे ग्रिल क्षैतिज आकार में होने, सभी स्कूल बसों को गति नियंत्रक मशीन (स्पीड गर्वनर) के साथ फिक्सड किया जाना, अग्नि शामक यंत्र लगा होना, जीपीएस होना, स्कूली बसों में रहने वाले कर्मचारियों का पुलिस के द्वारा सत्यापन के पश्चात ही नियुक्त किया जाना, बस में एक प्रशिक्षित महिला कर्मी का होना, स्कूल के द्वारा कंडेक्टर के अलावा कम से कम एक शिक्षक का बस में होना, बस के चालक एवं परिचालक की चिकित्सकीय परीक्षण, स्कूली वाहन में प्राथमिक उपचार के लिये उचित व्यवस्था, सभी स्कूली वाहनों में विद्यार्थियों के बैग रखने के लिये सीट के नीचे व अन्य सुविधाजनक स्थान पर उचित व्यवस्था, स्कूली वाहनों में अलार्म, घंटी या सायरन लगा होना जो आपतकालीन के समय चेतावनी दे सके, स्कूली वाहन चालक के पास लायसेंस होना तथा उसको कम से कम 5 साल भारी वाहन चलाने का अनुभव हो, स्कूली वाहनों चालक कर निर्धारित यूनिफार्म में होना, स्कूली वाहनों का फिटनेस वैद्य होना, स्कूली वाहन में बैठे बच्चो की सूची बस में चस्पा होना, ऐसे वाहन चालक जिनका साल में दो या अधिक बार रेड लाईट जपिंग, गलत लेन में वाहन चलाने में चालान काटा गया हो ऐसे चालक को स्कूली वाहनो में चालक के रूप में नही रखने, ऐसे वाहन चालक जिनमा तेज गति से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके वाहन चलाने के लिये आईपीसी की धारा 279, 337, 3368 पर काटा गया हो को स्कूली वाहनो के चालक के रूप में नियुक्ति नही होना चाहिये। 

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, एसडीएम पुष्पराजगढ़ अभिषेक चैधरी सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, एमपीआरआरडीए, एमपीआरडीसी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनपद सीईओ, परिवहन अधिकारी तथा यातायात प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में यातायात प्रभारी वीरेन्द्र कुमरे ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में जनवरी से जून तक कुल 178 दुर्घटना घटित हुई, जिनमें 68 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने वर्ष 2022 के माह जनवरी से जून तक की जानकारी देते हुए बताया कि 146 दुर्घटनाएं इस दौरान घटित हुईं, जिनमें 61 लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह वर्तमान वर्ष में दुर्घटना और मृत्यु दर में आंशिक कमी परिलक्षित हुई है। कलेक्टर सोनिया मीना ने सड़क दुर्घटना और मृत्यु में कमी लाने की आवश्यकता पर बल लिया तथा पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा सार्थक कार्यवाही किए जाने की बात कही। 

बैठक में सड़क सुरक्षा नीति के तहत सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों का प्रकाशन माह में एक बार जिले की वेबसाईट में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल द्वारा मेजर एक्सीडेंट वाले स्थानों को चिन्हित किए जाने व उस स्थान का परीक्षण करने एवं दुर्घटना को रोकने के उपाय किए जाने के साथ ही ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर सुरक्षा के उपाय के संबंध में कहा गया। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेन्सियों द्वारा कभी-कभी निर्माण कार्य का रॉ मटेरियल रोड पर ही फैलाकर रखा जाता है, जो दुर्घटना का कारण व संभावना बनता है, जिसे तात्कालिक रूप से हटाने व व्यवस्थित करने के संबंध में कहा गया। बैठक में स्कूली वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने एवं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से बैठक में निर्णय लिया गया। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित दिशानिर्देश स्कूल प्रबंधन एवं सर्व संबंधितों को आदेश पत्र जारी किया जाए। बैठक में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड सेमेरिटन योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को 5 हजार पारितोषिक राशि देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में जिला स्तर पर अप्रेजल कमेटी का गठन किया जा चुका है, जिसके प्रचार-प्रसार के संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया।


कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

'
Don't Miss
© all rights reserved
made with NEWSANUPPUR