अनूपपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया अनूपपुर की न्यायालय से 1 अगस्त को हुए फैसले में थाना चचाई के धारा 420, 467, 468, 471, 472, 406, 120बी सहपठित धारा 34 भादवि आरोपित 38 वर्षीय मधु वर्मा पुत्री बनवारी लाल वर्मा, 38 वर्षीय मृगेन्द्र कुमार पुत्र शारदा प्रसाद वर्मन, 45 वर्षीय बनवारी लाल पुत्र स्वा.रामभरोसा वर्मन, 54 वर्षीय शारदा प्रसाद पुत्र स्व.रामभरोसा वर्मन सभी निवासी ग्राम उचेहरा थाना उचेहरा सतना एवं 57 वर्षीय धनीराम पुत्र गरीबा कुम्हार निवासी धनपुरी थाना शहडोल में प्रत्येक आरोपितों को अधिकतम 10-10 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि में डाकघर द्वारा संचालित की जाने वाली अल्प बचत योजना के अंतर्गत आरोपित मधु वर्मन ने अभिकर्ता की हैसियत से कार्य आरंभ किया था। उसकी ओर से पति आरोपी बनवारी लाल, जेठ शारदा प्रसाद और भतीजा मृगेन्द्रं द्वारा मालती गुप्ता, माधव सोनी, दिलीप गुप्ता, चंद्रशेखर सोनी, सुरेश फ्रांसिस द्वारा वर्ष 2012 के माह अगस्त से नवम्बर 2012 के मध्य डाक घर के बचत खाते में जमा किए जाने वाली मासिक राशि अदायगी हेतु दिए जाने पर आरोपितों द्वारा ग्राहक के खाते में राशि जमा न करने की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुंत किया गया। जहां न्यायालय ने अपराध प्रमाणित पाते हुए सजा सुनाई।
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