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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के 60 वर्षीय अधेड़ को 20 वर्ष का कारावास

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के 60 वर्षीय अधेड़ को 20 वर्ष का कारावास

शनिवार, 17 सितंबर 2022

/ by News Anuppur

अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा अनूपपुर के न्यायालय द्वारा राजेन्द्रग्राम के अपराध क्रमांक 258/19 धारा 376(2), 376(2) आई, 376(2)के, 376(2)एन, 376(ए)बी, 506 भादवि तथा धारा 3/4, 5-एल, 5-एम, 6 पॉकसों एक्ट के आरोपी दयाराम यादव पिता मोहन यादव उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बसनिहा थाना राजेन्द्रग्राम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए समस्त साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में शशि धुर्वे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों द्वारा कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम तर्क विशेष लोक अभियोजक पॉकसों हेमंत अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसम्बर 2019 को 12 वर्षीय नाबालिग अपने नाना के साथ थाना राजेन्द्रग्राम पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह कक्षा 7वीं की पढ़ाई करती है और पढ़ाई छोड़े उसे करीब 3 माह हो गये हैं। 25 फरवरी 2019 को वह गोबर लेने दयाराम यादव के घर गयी थी, तब दयाराम उसे बोला कि गोबर अंदर है, वहां से ले जाओ, तब वह गोबर लेने अंदर गयी तो अभियुक्त दयाराम ने उसे पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देते हुये उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी उसने घर जाकर अपने नाना-नानी को दी थी, तब नाना-नानी लोक लाज के कारण किसी को नहीं बताये और उसी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने उसके साथ 6-7 बार गलत काम किया। 13 नवम्बर 2019 को भी अभियुक्त दयाराम ने उसे धमकी देकर उसके साथ जबरन गलत काम किया है तथा 9 दिसम्बर 2019 को वह कंडा लेने नदी के पास खेत में गयी थी, उस समय अभियुक्त खेत में जाकर उसे पकड़ लिया, जहां से वह अपने आप को छुड़ाकर भागी और घटना की जानकारी अपने नाना-नानी को बतायी और अपने नाना के साथ रिपोर्ट कराई। थाना राजेन्द्रग्राम में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक - 258/2019 अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना पश्चात् मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां प्रकरण के विचारण पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोपी 60 वर्षीय अभियुक्त दयाराम यादव को नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियोक्त्री को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर के रूप् में 25 हजार की राशि दिलाये जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।


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