अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम के न्यायालय द्वारा थाना करनपठार के अपराध क्रमांक 37/18 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 78/18 धारा 436 भादवि में पारित निर्णय 14 जून 2022 आरोपी गोविन्द सिंह पिता हरिसिंह गोड़ उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जरहा थाना करनपठार को भादवि की धारा 436 के आरोप में 4 वर्ष का कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में अपर लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा पैरवी की गई। .
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने नारेन्द्रदास महरा एडीपीओ के हवाले से न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 14 मार्च 2018 को फरियादी ममता बाई ने थाना करनपठार में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उसका विवाह लगभग 20 वर्ष पूर्व ग्राम जरहा निवासी अभियुक्त गोविन्द सिंह के साथ हुआ है। उसके पांच पुत्र व एक पुत्री है, अभियुक्त उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जिस कारण वह अभियुक्त से अलग अपने बच्चों के साथ ग्राम अल्हवार में रहने लगी। 13 मार्च 2018 को सुबह 9-10 बजे अभियुक्त गोविन्द आया और उसके साथ मारपीट करने लगा और बच्चों के द्वारा बीच बचाव करने पर उसे घर में नहीं रहने देगा और घर में आग लगा देगा और इसके बाद अभियुक्त चला गया तथा रात्रि लगभग 11 बजे जब फरियादिया सो रही थी, उसी समय घर के पीछे से आग जलने और चटचटाने की आवाज आयी तब उसने देखा तो अभियुक्त हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर आग लगा रहा था। फरियादिया के हल्ला गोहार करने पर उसके बच्चे व गांव वालों ने आग बुझाने का प्रयास किया, किन्तु आग नहीं बुझी और पूरा मकान तथा उसे रखे अनाज व पैसे जलकर राख हो गये। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना करनपठार में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त को भादवि की धारा 436 के आरोप में 4 वर्ष का कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।

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