मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पांडेय ने न्यायालय के उक्त आदेश कि जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने नाबालिक पीडिता को भगाकर लाने वाले आरोपी और पीडिता को अपने घर में रूकने दिया था, जिससे आरोपी के विरूद्व थाना चचाई के द्वारा धारा 468 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को 21 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
दुष्कर्म के आरोपी को अपने घर में पनाह देने वाले की जमानत निरस्त
दुष्कर्म के आरोपी को अपने घर में पनाह देने वाले की जमानत निरस्त
अनूपपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों) अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना चचाई के अपराध क्रमांक 407/21 के आरोपी प्रभुदयाल उर्फ सूरज पिता समयलाल पाव उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अमझोर थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई। राज्य की ओर से मामले की पैरवी जिला अभियेाजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
न्यूज अनूपपुर जिले के पाठको के लिए ऑनलाइन प्रकाशन है। जो की बहुत कम समय में यह जिले का सबसे लोकप्रिय हिन्दी न्यूज पोर्टल के रूप में जाना जाने लगा है, वहीं अब ये अपनी लगातार प्रतिष्ठा बरकरार रखे हुए है। जिसका उद्देश्य देश और दुनिया की खबरें भी अपने पाठकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
'

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें