अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर (रामअवतार पटेल) के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 240/17 धारा 354, 294, 323 भादवि में आरोपी विष्णु कुमार साहू पिता गोरेलाल साहू उम्र 35 वर्ष निवासी खांडा थाना कोतवाली अनूपपुर म.प्र. को दो वर्ष का कारावास सहित कुल 2500 रू. अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विशाल खरे द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 2 जुलाई 2017 को छिलपा से ग्राम खांडा उसकी सहेली से मिलने जा रही थी कि समय शाम लगभग 4 बजे शासकीय स्कूल के पास पहुंची तो मोटर सायकल से ग्राम खांडा का आरोपी विष्णु साहू आया और मोटर सायकल खड़ी करके बुरी नियत से उसका हाथ पकडा तो वह झटकी तो उसके सीने में हाथ लगाया वह चिल्लाई तो उसके साथ अपशब्दो का प्रयोग करते हुए उसे धक्का मार दिया, जिससे वह गिर गई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग बीच बचाव करने आये तो आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता वहां से अनूपपुर थाने में आकर पूरी घटना बतायी और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा अपराध क्रमांक 240/17 अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, अभियुक्त को गिरफतार किया गया। अन्वेषण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया है।

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