अनूपपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (व्ही) सहपठित धारा 58 के तहत अनुज किराना एवं जनरल स्टोर ग्राम निमहा, तहसील कोतमा को 2 हजार रुपये तथा कपिल किराना स्टोर ग्राम मझौली, तहसील कोतमा को 2 हजार रुपये दोष सिद्धी होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा शास्ति से दण्डित किया गया है तथा संबंधित संचालकों को अधिरोपित दंड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदंड की शास्ति संदत्त नही करने पर संबंधितों से उक्तराशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उक्त दुकानों में मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ रखे खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने के बाद दुकानदारों के पास खाद्य कारोबार संचालित करने हेतु वैध अनुज्ञप्ति/खाद्य पंजीयन नही पाया गया था।
खाद्य सामग्री बेचने हेतु वैध अनुज्ञप्ति नही पाए जाने पर 2 दुकानदारों पर जुर्माना अधिरोपित
Fine imposed on 2 shopkeepers for not getting valid license to sell food items
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