अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनूपपुर के न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 43/22 थाना महिला थाना अनूपपुर के अपराध क्रमांक 14/22 धारा 376, 376 (2) (एन), 506, 312 भादवि, 5-एल/6 पॉक्सों एक्ट एवं 66 आईटी एक्ट के आरोपी सुरेन्द्र कुमार पिता ननकू विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रविनगर पौराधार, थाना रामनगर की जमानत याचिका न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। आरोपी 1 माह 8 दिन से जेल में बंद है, मामले में जमानत का मौखिक विरोध विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों रामनरेश गिरि के द्वारा किया गया।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़ित की आरोपी के साथ में पढ़ने के दौरान दोस्ती हुई थी। वर्ष 2015 के अगस्त माह में आरोपी ने उसे अपने घर बुलाकर भूसे रखने वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया एवं पीड़िता की अश्लील फोटो ले लिया था और पीड़िता को धमकाकर किसी को कुछ बताने और मेरे बुलाने पर मिलने नही आने पर फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। तथा अश्लील फोटो का फायदा उठाकर आरोपी लगातार उसके साथ गलत काम करता रहा। जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई, पीड़िता के गर्भवती हो जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता को गोली लाकर बच्चा गिरा देना तथा उसके बाद शादी करने की बात कही। जहां 24 अप्रैल को आरोपी ने पीड़िता को गोली लाकर दी, जिसे खाने के बाद गर्भपात हो गया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से मना कर दिया, पीड़िता द्वारा बार-बार शादी करने की बात कहने पर आरोपी सुरेन्द्र ने उसके अश्लील फोटो उसके भाई को भेज दिया, तब भाई एवं उसके माता-पिता ने पीड़िता से पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी एवं माता-पिता के साथ थाने पहुंच आरोपी के विरूद्व मामला दर्ज कराया। न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियेाजक द्वारा बताया गया कि आरोपी ने अवयस्क पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्संग संबंधी अपराध कारित किया है। ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ नही मिलना चाहिए। विशेष लोक अभियेाजक के कथनों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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