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Panna News : पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत आवेदन निरस्त, भेजे गये जेल

Panna News : पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत आवेदन निरस्त, भेजे गये जेल

मंगलवार, 13 दिसंबर 2022

/ by News Anuppur

पन्ना। गत 11 दिसम्बर को पवई में एक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या संबंधी वकत्व्य दिये जाने को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत पवई थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिन्हें 13 दिसम्बर की सुबह लगभग 7 बजे दमोह जिले के हटा से उन्हें गिरफ्तार कर पन्ना पुलिस ले आई। जिन्हें पवई न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से न्यायालय द्वारा उनका जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया। जिस पर उन्हें पवई उप जेल भेज दिया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि फरियादी संजय कुमार खरे उपयंत्री एवं प्रभारी एसडीओ लोक निर्माण विभाग पवई ने 12 दिसम्बर को थाना पवई पर उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि राजा पटेरिया निवासी हटा जिला दमोह के द्वारा 11 दिसम्बर की दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच पीडब्लूडी के पवई स्थित विश्राम गृह में अल्प प्रवास के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओे की मीटिंग में अचानक से उठकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की बात कर आपराधिक अभित्रास कर तथा धर्म जाति भाषा के आधार पर एवं दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच घृणा, शत्रुता अथवा वैमनस्य की भावना भड़काया जिससे लोक शांति भंग होकर भय एवं संत्रास कारित किया गया। फरियादी की उक्त लिखित आवेदन के आधार पर राजा पटेरिया के विरूद्ध धारा 451, 504, 505(1-बी), 505(1-सी), 506, 153-बी(1सी) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, पन्ना द्वारा जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि पूर्व मंत्री द्वारा भारत के प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या का दुष्प्रेरण कर रहे है एवं राष्ट्रीय अंखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालेे वकतव्य दे रहे है जो कि एक बहुत ही गंभीर प्रकति का अपराध है जो उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 115, 117 भादवि के तहत भी एक गंभीर अपराध है मामले में हत्या का दुष्प्रेरण भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ में किया जा रहा था इसलिए ऐसी स्थिति में यह अन्वेषण का विषय है कि ऐसे षड्यंत्र में और अन्य कौन-कौन व्यक्ति शामिल है। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजा पटेरिया की जमानत आवेदन को निरस्त कर उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


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