अनूपपुर। न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 85/2019 थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 212/19 धारा 394, 364क, 376 भादवि के आरोपी सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिस्पत कोल पिता सेमलू कोल उम्र 29 वर्ष निवासी करौंजियाटोला पिपरिया थाना कोतवाली अनूपपुर को धारा 364क भादवि के लिए (दो बार) पीड़िता के संबंध में आजीवन कारावास 2 हजार का अर्थदंड, पीड़िता के भाई के संबंध में आजीवन कारावास 2 हजार का अर्थदंड, धारा 394 के लिये 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार का अर्थदंड तथा धारा 376 भादवि के लिये आजीवन कारावास व 2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को आजीवन का कारावास एवं कुल 8 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई हैं, प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा की गयी है।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी के अनुसार पीड़िता पीडिता अपने मौसेरे भाई के साथ 10 जून 2019 को अनूपपुर में इतिहास विषय की पूरक परीक्षा देने आयी थी और शाम 5 बजे परीक्षा देने के बाद अपने मौसेरे भाई के साथ गांव जाने के लिये बस के इंतजार में दोनों अमरकंटक तिराहा अनूपपुर पहुंचे। उसी समय सफेद स्कूटी सवार 25 से 30 वर्षीय सतीष उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल आया और उनके वहां पर खड़े होने के संबंध में पूछताछ करने लगा। जहां पीड़िता के भाई ने बस का इंतजार करने की बात कही। जिसके बाद यहां से बस नही मिलने तथा उन्हे बस स्टैण्ड तक छोड़ने की बात कहकर दोनो भाई-बहन को अपने स्कूटी में बैठाकर रेल्वे अंडरब्रिज के पास स्कूटी खड़ा कर रपटा से पैदल रेल्वे किनारे झाडी की तरफ ले गया और वहां दोनो भाई-बहन से पैसों की मांग करते हुये उन्हे जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगा और पीड़िता के भाई के जेब में रखे एक हजार रूपया और पीड़िता का एटीएम छीन लिया और एटीएम से 20 हजार रूपये निकालकर लाने के बाद ही बहन को छोड़ने की बात कही और जब भाई एटीएम से रूपये निकालने शहर आया तो आरोपी ने पीड़िता को रेल्वे किनारे ले जाकर तीन बार अलग-अलग समय पर दुष्कर्म किया।
जिसके बाद पीड़ित के भाई द्वारा 100 डाॅयल कन्ट्रोल को सूचना देने के उपरांत पीड़िता को रेल्वे लाईन के किनारे झाड़ियों के पास पीड़िता को बरामद किया तथा रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर फोटो दिखाकर आरोपी सतीश उर्फ बउरा उर्फ रिश्पत कोल पिता सेमलू कोल उम्र 29 वर्ष निवासी करौंधियाटोला पिपरिया को अभिरक्षा में लेते हुये पूछताछ की गई। इस दौरान उसके द्वारा बताए गए स्थान से लूटी गई रकम एक हजार रूपया तथा घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की एक्टिवा जप्त करते हुये पीड़िता के बयान एवं कथनों के आधार पर आरोपी सतीष उर्फ बउरा कोल के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा की गई जिसमें उन्होंने मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण एवं 32 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया जिस पर न्यायालय ने दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को उपरोक्त निर्णय पारित किया।

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