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पति की हत्या में प्रेमी संग पत्नी को आजीवन कारावास

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गुरुवार, 1 दिसंबर 2022

/ by News Anuppur

अनूपपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 251/16 की धारा 302, 201, 34 भादवि में आरोपी रोशनी पाल पति स्व. दीपक निखर उम्र 30 वर्ष निवासी आईटीआई के पास मोजर वेयर जैतहरी एवं अजय यादव पिता गणेश प्रसाद यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भरौला वार्ड नं. 6 थाना कोतवाली उमरिया दोनों को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये जुर्माने की राशि से दंडित किया गया है। मामले की समीक्षा न्यायालय में पेश होने के पूर्व जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई, न्यायालय में मामले की राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई है।

जानकारी के अनुसार थाना जैतहरी में 5 सितम्बर 2016 की सुबह 4.30 बजे सूचनाकर्ता मृतक के पिता नन्हे निखर ने शिकायत दर्ज कराई की 4 सितम्बर 2016 को 12 से 1 बजे छात्रावास काम करने गया था। घर में बडा लडका दीपक निखर, बहू रोशनी, छोटा लडका सतीश, पत्नी चैनवती थे। 5 सितम्बर 2016 को सुबह 4 बजे उसके लडके सतीश ने फोन पर बताया कि भाभी रोशनी और भाई दीपक घर में नहीं है, तब मैं घर पहुंचा तो मेरा बड़ा लड़का दीपक निखर एवं उसकी पत्नी अपने कमरे में नहीं थे, किचन वाला कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा खटखटाने से नहीं खोल रहे थे, तब रॉड डालकर कमरे की सिटकनी खोलकर अंदर गया तो बहू रोशनी सो रही थी, उसे जगाकर दीपक के संबंध में पूछा तो उसने बताई कि वह बगल वाले कमरे में सोया था, वह तीजा उपवास रखी थी। इसलिये किचन वाले कमरे में सोयी है। किरायेदार से पूछने पर उसने बताया कि रात में लगभग 1 बजे दीपक ने एक बार बचाओ मार रहे हैं की आवाज दी थी, तब वह उठा दरवाजा खोला तो उसके कमरे के दरवाजे की सिटकनी बाहर से किसी ने बंद कर दिया था, तब चैखट के ऊपर छेद से बाहर की देखा तो एक हरे पट्टे कलर का शर्ट पहना सांवला सा लड़का दीपक का मुंह दबाया था, वहां पर पुलिस वाले भी आए थे, तब वह मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ में बाड़ी तरफ टॉर्च जलाकर ढूंढने लगे तो देखा कि पीछे तरफ बाड़ी में कई जगह खून गिरा था, ढूंढते-ढूंढते बाडी के आगे कुछ लोग गए तो दीपक निखर की लाश पड़ी थी। उक्त आधार पर मर्ग इन्टीमेशन लेख की गई, मृत्यु जांच से संबंधित साक्षियों को नोटिस जारी किये गए। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अभियुक्तगण के कथन लेख किये गए तथा उनके आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आरोपी रोशनी पाल का मायका ग्राम भरौला जिला उमरिया म.प्र. है, तथा आरोपी अजय यादव भी ग्राम भरौला का निवासी है और दोनों आरोपीगण पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।


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